Vahan Sarathi “Two Wheeler Driving Licence Apply Online“ करने के लिए अब सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। अब आपको “Bike Driving Licence Online Apply“ करने के लिए RTO ऑफिस के चक्कर नहीं लगते होंगे। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट से जाकर “Driving Licence Online Apply“ आवेदन कर सकते हैं।
आज हम इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे (DL) ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है ऑनलाइन आवेदन करने का शुल्क क्या है और भी अन्य जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे।
जैसा कि आप सभी जानते हैं। सभी वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर आपको जुर्माना और दंड दिया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी दस्तावेज है|
जिससे यह पता चलता है कि जो व्यक्ति वहां को चल रहा है वह व्यक्ति उसे वहां को चलाने के लिए योग्यता रखता है। Driving licence वाहन को चलाने के लिए परमिशन प्रदान करता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत देश का कोई भी नागरिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वहां का प्रयोग नहीं कर सकता है।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति वहां नहीं चला सकता है यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है इसलिए आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपना “Driving Licence“ जल्द से जल्द बनवा लें।
आप देश के किसी भी राज्य के निवासी क्यों ना हो, अब आप आसानी से ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के द्वारा नियुक्त की गई आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आप अपना “New Driving Licence Apply Online“ आवेदन कर सकते हैं।
अभी तक आप सभी लोग अपना Driving Licence बनवाने के लिए आपके जिले के रीजनल आरटीओ ऑफिस में जाकर आवेदन करते थे। और आपको अपना लाइसेंस बनवाने के लिए कार्यालय की कई चक्कर लगाने पड़ते थे परंतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में काफी सहायता मिली है।
आप अपना “Driving Licence online apply“ कर सकते हैं और डाक द्वारा आपके घर के पते पर ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाता है जिससे लोगों को एक बड़ी राहत मिलती है।
Motor vehicle act 1988 & Motor Vehicle(Amendment) Act, 2019
मोटर वाहन अधिनियम 1988 को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है 14 अक्टूबर 1988 को भारत की संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 सड़क परिवहन के सभी वाहनों के लिए सभी पहलुओं को कंट्रोल करता है। यह नियम मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन ट्रैफिक के नियमों और उनके परमिट को नियंत्रित करता है और ड्राइवर और कंडक्टरों के लाइसेंस संबंधित insurance और पेनल्टी पर जरूरी गाइडलाइंस को मुहैया कराता है।
ड्राइविंग लाइसेंस पात्रता
- ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक की उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- बिना गियर की गाड़ी के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए।
- ट्रैफिक रूल्स और संकेत चिन्ह का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
- आवेदक शारीरिक रूप से सक्षम और स्वस्थ होना चाहिए।
- आवेदक को कोई भी गंभीर दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए।
भारत में DRIVING LICENCE के प्रकार
ऐसे कई प्रकार के वाहन है जो भारतीय सड़कों पर चलते हैं। भारत में 4 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। जिससे यह पता चलता है कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति कौन-कौन सी वाहन चलाने के लिए सक्षम है।
01:- LEARNING DRIVING LICENCE
LEARNING DRIVING LICENCE व्यक्ति को यह अनुमति प्रदान करता है कि वह व्यक्ति भारतीय सड़कों पर किसी जानकारी व्यक्ति जिसके पास खुद का पक्का लाइसेंस हो उसी के निरीक्षण में गाड़ी चलाने की अनुमति प्रदान करता है लर्निंग लाइसेंस केवल 30 दिनों के लिए ही मान्यता देता है।
02:- PERMANENT DRIVING LICENCE
लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 30 दिनों तक लर्निंग लाइसेंस पर वाहन को चला सकता है पर 30 दिनों के बाद उसे व्यक्ति को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप पूरे देश में गाड़ी चलाने के पत्र बन जाते हैं।
03:- COMMERCIAL DRIVING LICENCE
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एक विशेष ड्राइविंग लाइसेंस से जो उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो यात्राओं या सामानों के लिए वाहन को चलते हैं। “Heavy Driving Licence” भी कहा जाता है।
04:- INTERNATIONAL DRIVING PERMIT
यह परमिट उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो व्यक्ति विदेश में ड्राइविंग करना चाहता है यह परमिट या प्रमाणित करता है कि व्यक्ति के पास में अवैध ड्राइविंग लाइसेंस है और वह व्यक्ति विदेश में गाड़ी चलाने में योग्य है।
Learning Driving Licence Online Apply
सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं 16 से 18 वर्ष के लोग भी लर्निंग लाइसेंस के लिए इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वेबसाइट पर जैन ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। “Driving licence related service” के ऑप्शन पर क्लिक करें इसके बाद आपको ड्रॉप डाउन मेनू से अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करना है।
Learning Driving Licence Test
यदि आप E-KYC आधार से करते हैं तो आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। और यदि आप नॉन आधार केवाईसी सिलेक्ट करते हैं तब आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा फिर आपको आधार ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर देना होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा इस वेरीफाई कर ले ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको LOGIN DETAILS SMS के जरिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए आपको RTO ऑफिस जाना होगा।
Documents Required For Learning Driving Licence
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- बिजली का बिल
- जन्म प्रमाण पत्र
- दसवीं कक्षा की मार्कशीट
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
Driving Licence Online Apply Fees
जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की ओर से तय किए गए शुक्ल का भुगतान करना होता है “Driving Licence Online Apply Fees” कुछ इस प्रकार हैं।
लाइसेंस का प्रकार | फीस (रुपए में) |
---|---|
ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क | 200/ |
ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण | 300/ |
ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण | 200/ |
लर्निंग लाइसेंस आवेदन | 150/ |
अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस | 1000/ |
नवीनीकरण ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना | 200/ |
ड्राइविंग स्कूल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण। और जारी करना | 10,000/ |
ड्राइविंग स्कूल के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना | 5,000/ |
Driving Licence online apply
Vahan Sarathi
- सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- https://parivahan.gov.in/parivahan/
- “Online Services” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- “”Driving Licence Related Service’s” पर क्लीक करें।
- अपने राज्य का चयन करें।
- “Apply For Learner Licence” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आवेदन करने से पहले दिए हुए सभी इंटरेक्शन को पढ़ लें और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- कैटिगरी कैसे क्षेत्र में General के ऑप्शन को सेलेक्ट करके Submit के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यदि आप E-KYC के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं।
- “Submit Via Aadhar Authentication” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- “Generate OTP” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- OTP दर्ज करें।
- T&C को एक्सेप्ट करें और Authenticate के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- E-KYC करने के बाद आपकी डिटेल्स ऑटोमेटेकली आ जाएगी ध्यान से पढ़ने के बाद Proceed के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- Application Form में कुछ डिटेल आधार के माध्यम से आ जाएगी
- आवेदक और आवेदक के पिता का नाम
- जेंडर
- जन्मतिथि
- पता
- Application Form में कुछ जानकारिया आपको भरनी होगी
- जन्म स्थान और देश का नाम
- शैक्षिक योग्यता
- ब्लड ग्रुप
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- इमरजेंसी मोबाइल नंबर
- अपने शरीर का कोई पहचान संख्या दर्ज करें।
Vehicle selection process
- Motorcycle without gear:- Non Transport (MCWOG) इस ऑप्शन में ऐसे दो पहिया वाहन आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का गैर नहीं होता है।
- Motorcycle With Gear:- Non Transport (MCWOG) इस ऑप्शन में ऐसे टू व्हीलर आते हैं जो की गैर के द्वारा चलते हैं जैसे कि सभी प्रकार की मोटरसाइकिल
- Light Motor Vehicle (LMV):- Light Motor Vehicle का मतलब है ऐसे वहां जो हल्के भर वाले हो वजन (7,500KG) तक इसमें फोर व्हीलर वाहन भी शामिल है जैसे की कर जीप टैक्सी टेंपो इत्यादि।
Declaration
- Declaration में आपको कुछ सवालों के जवाब YES और NO में देना होगा।
- आपका नाम पर पहले कभी भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ है?
- अगर लाइसेंस जारी हुआ है तो रद्द नहीं किया गया है?
- क्या आप करने के बाद अपने शरीर के अंगों को दान में देना चाहते हैं?
- आप विकलांग तो नहीं है?
- क्या आपकी आंखें अच्छी तरह से काम करती हैं?
- क्या आपकी आंखें हरे और लाल रंगो की पहचाना कर सकती हैं?
- आपको नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है?
- सभी प्रश्नों के उत्तर YES और NO में देना है और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- सभी जानकारी सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा रेफरेंस नंबर को आप लिख कर रख लीजिए।
- NEXT के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आगे का स्टेप कंप्लीट करने के लिए APPICATION NUMBER AND DATE OF BIRTH दर्ज़ करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
Document Upload Process
जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया E-KYC के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने पर आपको दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है आपको सिर्फ हस्तकअक्षर अपलोड करना होता है।
- सफेद पेपर पर हस्ताक्षर कर लीजिए और उसे स्कैन कर लीजिए।
- सिग्नेचर अपलोड करने के बाद Upload and View File के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद save photo and signature image file के ऑप्शन पर क्लिक करें
Driving Licence Online Apply Fees
- एप्लीकेशन नंबर जन्म तारीख और कैप्चा कोड दर्ज करके Submit के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- Fee Payment के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और Proceed के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां पर आपको आपका लाइसेंस आवेदन के अनुसार फीस जमा करनी होती है।
- पेमेंट किस प्रकार से करेंगे वो सेलेक्ट करें।
- Credit card
- Debit card
- Internet banking
- Wallet
- QR Code
- UPI
- Payment के लिए दिए गए ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं।
- Captcha Code दर्ज़ करें और Pay Now के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- पेमेंट होने के बाद आप अपनी रसीद को प्रिंट करा कर रख लीजिए।
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How To check Driving Licence Status
- “Driving Licence Status check” करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
- https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/applViewStatus.do
- अपना APPICATION NUMBER AND DATE OF BIRTH और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
How To check E-Challan
- यदि आप अपने वाहन का “E-Challan check” करना चाहते हैं तो परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें।
- https://parivahan.gov.in/parivahan//en
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर होम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें।
- Other Products & Service’s पर क्लिक करें
- E-challan System के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- Get Challan Details के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आप Challan No, Vehical No, DL No की सहायता से ऑनलाइन चालान चेक कर सकते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं “Driving Licence” वाहन चालक को कितना जरूरी होता है इसीलिए परिवहन व सड़क मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे कि हर राज्य का व्यक्ति बहुत ही आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सके।
यदि आप “Driving Licence Haryana Apply Online” के लिए करना चाहते हैं तो आपको परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा।
यदि “Driving Licence Online Apply Pune” या फिर “Apply Online Driving Licence Punjab” के लिए बनवाना चाहते हैं तभी भी आपको परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यदि आप “Apply For Driving Licence Renewal Online” या फिर “Online Apply For Lost Driving Licence” करना चाहते हैं तो आपको सड़क परिवहन के द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा जहां से आप “Apply For Driving Licence Renewal Online” And “Online Apply For Lost Driving Licence” के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं।
FAQs
01;- ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बन जाता है?
यह आसान है, बस आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है। पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जारी किए जाते हैं। एक बार अप्लाई करने के बाद 30 दिनों के भीतर आपके दिए गए पते पर भारतीय डाक से ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है।
02:- “Driving Licence PVC Card Apply Online” कर सकते हैं?
जी हां यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस पीवीसी कार्ड अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
03:- Driving Licence कितने प्रकार के होते हैं?
ऐसे कई प्रकार के वाहन है जो भारतीय सड़कों पर चलते हैं। भारत में 4 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। जिससे यह पता चलता है कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति कौन-कौन सी वाहन चलाने के लिए सक्षम है।
04:- E-Challan कैसे चेक कर सकते हैं?
यदि आप अपने वाहन की E-Challan करना चाहते हैं तो परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट जा के check कर सकते है
05:- Driving Licence Status कैसे चेक कर सकते हैं?
यदि आप Driving Licence Status चेक करना चाहते हैं तो परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट जा के check कर सकते है